Ex-Panchayat Pradhan Sentenced to 20

तांत्रिक विद्या का डर दिखाकर नाबालिग से दुष्कर्म, पूर्व पंचायत प्रधान को 20 साल की सजा

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Ex-Panchayat Pradhan Sentenced to 20

 

रामपुर (हिमाचल प्रदेश): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, किन्नौर (स्थित रामपुर) ने 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पूर्व पंचायत प्रधान किशोरी लाल को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान 43 वर्षीय किशोरी लाल पुत्र मनु राम के रूप में हुई है, जो रामपुर क्षेत्र की एक पंचायत का पूर्व प्रधान रह चुका है।

उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल के अनुसार, घटना के समय पीड़िता आठवीं कक्षा की छात्रा थी और अपनी नानी के साथ रहती थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 21 सितंबर को आरोपी ने रास्ते में छात्रा को रोककर उसके गले में पहनी रुद्राक्ष की माला के बारे में पूछताछ की। बाद में उसने पीड़िता की सहेली के माध्यम से यह झूठा दावा किया कि वह तांत्रिक विद्या जानता है और यदि विशेष अनुष्ठान नहीं कराया गया तो पीड़िता के परिवार पर जानलेवा संकट आ जाएगा। इस बात से नाबालिग भयभीत हो गई।

अभियोजन के अनुसार, 15 अक्तूबर को आरोपी ने इसी डर का फायदा उठाते हुए नाबालिग को अपने घर बुलाया। वहां उसने कथित तौर पर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोप है कि घटना के बाद भी आरोपी तांत्रिक विद्या का भय दिखाकर पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल करता रहा और उस पर फोन पर बात करने तथा प्रेम संबंध रखने का दबाव बनाता रहा।

मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता ने पूरी घटना अपनी नानी को बताई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई